रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ अब मानसून भी कई राज्यों में दस्तक दे चुका है। जुलाई के शुरू होने के साथ ही बहुत सारे सरकारी नियमों में फिर से बदलाव होने वाला है। रसोई गैस के दाम से लेकर आधार कार्ड से जुड़े इन नियमों के बारे में आप भी जान लीजिए।
सैलरी पाने वालों के लिए होने वाले हैं ये बदलाव
1 जुलाई 2022 से लेबर कोड में बदलाव होने वाले हैं। इनपर चर्चा तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन धीरे-धीरे इनका इम्प्लिमेंटेशन होगा। जो बहुत पहले से बात चल रही थी कि इन हैंड सैलेरी कम होगी और प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा इस नियम को 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। ये खासतौर पर प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
इसी के साथ, नए लेबर लॉ में कई अन्य बदलावों की बात भी की गई थी। जैसे ऑफिस वर्किंग ऑवर्स में भी बदलाव हो सकता है और रोजाना आपको ऑफिस में और भी ज्यादा घंटे बिताने पड़ सकते हैं। ऐसा तब होगा जब आप हफ्ते में 4 दिन ही काम करेंगे। ऐसे में आपके रोजाना के वर्किंग ऑवर्स 10-12 घंटे के बीच हो सकते हैं।
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
पहले से ही रसोई गैस की कीमतों को लेकर काफी बदलाव देखे गए हैं। फिलहाल एक सिलेंडर की कीमत 1045 तक जा पहुंची है और नए नियमों के हिसाब से अब नया रसोई गैस कनेक्शन लेना 750 रुपए महंगा हो गया है। ये कनेक्शन चार्ज है जिसके तहत 1450 रुपए की जगह 2200 रुपए चुकाने होंगे। गैस रेगुलेटर से लेकर पाइप तक की कीमतों में भी 100 से 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके अलावा, नॉर्मल सिलेंडर की कीमतों के बढ़ने की भी गुंजाइश है।
ऐसे में आपको नया कनेक्शन 5846 रुपए में पड़ेगा जिसमें 2200 सिक्योरिटी, 190 रुपए के रबर ट्यूब, डायरी, रेगुलेटर, सिलेंडर आदि का चार्ज मिलाकर अन्य रुपए चुकाने होंगे।
डीमैट अकाउंट की KYC
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 30 जून से पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट की केवाईसी करवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जब तक आप केवाईसी नहीं करवा लेते तब तक आपको ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पैन-आधार पर लगेगा जुर्माना
काफी समय से सरकार पैन और आधार कार्ड को लिंक करने पर जोर दे रही है और अब इसपर जुर्माना भी लगने लगा है। अगर आप 30 जून से पहले इसे कर लेते हैं तो लेट फीस के साथ 500 रुपए चुकाने होंगे और 1 जुलाई से इस जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा।
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