भारतीय क़ानून के मुताबिक़ शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य बताया गया है। वहीं क़ानून ये कहता है कि ऐसे में लड़का और लड़की चाहें किसी धर्म, जाति के हों, वो शादी कर सकते हैं।
20 जुलाई को भारत सरकार ने ग़ैर-बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ये फ़ैसला घरेलू स्तर पर चावल के दामों को नियंत्रित रखने के मक़सद से लिया गया।