अमरीका की डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया अपील कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प को चुनाव परिणामों को पलटने की साज़िश वाले मामले में कार्यकारी छूट हासिल नहीं है।
अदालत ने ट्रंप के उस दावे को भी ख़ारिज कर दिया कि उन्हें मुक़दमे से क़ानूनी छूट हासिल है। यह एक ऐसी क़ानूनी स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को क़ानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता।
इससे पहले पिछले साल भी कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने एक ज़िला अदालत के फ़ैसले को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें मतदान से नहीं रोका जा सकता।
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अब अमरीका की अपील कोर्ट ने माना है कि कैपिटल हिल पर ट्रम्प समर्थकों के हमले के लिए उन पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। इस दिन ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। अपील अदालतें ज़िला अदालतों के फ़ैसलों की समीक्षा करती हैं और यह तय करती हैं कि फ़ैसला सही है या नहीं।
तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने मंगलवार को यह फ़ैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय हासिल प्रतिरक्षा, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे में उनकी रक्षा नहीं करती है।
फ़ैसले में कहा गया हैकि इस आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अब एक सामान्य नागरिक की तरह हैं।
इसके फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रम्प के चुनाव अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सम्मानपूर्वक अदालत के फ़ेसले से असहमत हैं और वह इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे।