RBI ने ग्राहकों के हित में चार को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने इन चारों को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ये चारों बैंक दिल्ली का रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई का साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक, सांगली को-ऑपरेटिव बैंक और कर्नाटक का शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने इन चारों बैंकों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 8 जुलाई 2022 से प्रभावी है। बैंकों पर ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं।
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RBI ने इस संबंध में नोटिस जारी किया और कहा कि आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये चारों बैंक कोई ऋण (लोन या कर्ज) नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी लोन का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। RBI के निर्देश के तहत इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा निकासी की लिमिट भी तय की गई है।
RBI के मुताबिक रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक और साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं, सांगली को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में यह सीमा 45,000 रुपये प्रति जमा है। शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में एक जमाकर्ता अधिकतम 7,000 रुपये निकाल सकता है।
RBI ने यह भी साफ किया है कि उसके निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। RBI ने कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।