ई गाइडलाइन के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम एक अक्तूबर यानी आज से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के तहत, थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी। इससे स्पैमिंग में भी कमी देखने को मिल सकती है।
लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
नई सिम कार्ड को लेकर सरकार की गाइडलाइन भी जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा बिजनेस (दुकान) का भी केवाईसी कराना होगा।