आज के बाद से एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विथड्रॉल या डिपॉजिट करने वाले लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा। यह नियम को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट वालों पर भी लागू होगा।
आज के बाद से एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विथड्रॉल या डिपॉजिट करने वाले लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा। यह नियम को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट वालों पर भी लागू होगा। यह नियम करंट अकाउंट खोलने वालों को भी मानना होगा। यहां तक कि अगर आपको ऐसा ट्रांजैक्शन करना है तो आपको इसके कम से कम सात दिन पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 10 मई को लेकर नॉटिफिकेशन जारी किया था।
इन तीन तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा यह नियम
1. किसी भी बैंकिंग संस्था, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ एक वित्त वर्ष में 20 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट का कैश डिपॉजिट करने पर।
2. किसी भी बैंकिंग संस्था, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ एक वित्त वर्ष में 20 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट का कैश विथड्रॉल करने पर।
3. किसी भी बैंकिंग संस्था, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ किसी व्यक्ति के करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।